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“उत्तराखंड लोक सेवा आयोग” कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा के लिए, जिले में पाँच परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक इंतज़ामात सुनिश्चित।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 23, 24, 26 एवं 27 दिसंबर 2023 को निर्धारित उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के लिए जिले में पाँच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा आयोजन को लेकर सभी आवश्यक इंतज़ाम सुनिश्चित किये गए है। परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के साथ ही 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्रों में शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत 23 दिसम्बर से 27 दिसम्बर 2023 तक की अवधि के लिए दं०प्र०सं०- की धारा144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 हेतु जिले में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज ज्योतिपुरम उत्तरकाशी, आ.उ.रा.बा.इ.कालेज उत्तरकाशी, रा.इ.कालेज जोशियाडा(कोटियालगांव), राजकीय आदर्श कीर्ति इन्टर कालेज उत्तरकाशी तथा गोस्वामी गणेशदत्त इ.कालेज उत्तरकाशी में परीक्षा केन्द्र बनाये गए है।

परीक्षा केंद्र पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी चत्तर सिंह चौहान के द्वारा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश निर्गत किये गए हैं।
जिसके अनुसार परीक्षा की अवधि में स्थानीय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू,भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा तथा जनसभा,जुलुस, रैली एवं सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध होगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है, कोई भी व्यक्ति उक्त वर्णित सीमान्तर्गत ऐसी कोई सामग्री अपने पास लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आदेशानुसार निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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