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अपात्र व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर न करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक रूप से होगी कार्रवाई।

आपके आस-पास भी कोई ऐसे लोग हों तो खाद्य आपूर्ति अधिकारी से करें शिकायत।

भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निशुल्क खाद्यान्न को अपात्र द्वारा गलत तरीकों से राशन कार्ड प्राप्त कर खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा था जबकि पात्र व्यक्ति इस राशन से वंचित रह रहे थे. इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिला आपूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त नगर क्षेत्र में राशन कार्डों के सत्यापन के लिए पूर्ति विभाग द्वारा कमर कस ली गई है।

इस संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को एक-एक नगर पालिका का प्रभारी जांच अधिकारी का दायित्व देते हुए उनके अधीन विभागीय 6 से 7 कार्मिकों एवं नगर पालिका के कार्मिकों की टीमें गठित कर डोर टू डोर राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

इसके अंतर्गत उत्तरकाशी शहर में प्राथमिक जांच में ही तीन राशन कार्ड धारकों द्वारा अपना राशन कार्ड जांच टीम को समर्पण कर दिया गया है. जिला पूर्ति अधिकारी संतोष भट्ट द्वारा बताया गया कि अपात्र व्यक्तियों द्वारा यदि अपने कार्ड को स्वयम से समर्पण नहीं किया जाएगा तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार की जांच हेतु पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा सत्यापन कार्य संपन्न किया जाना है. जिलाधिकारी द्वारा भी NFSA के सभी कार्ड धारकों से अपील की गई है कि यदि उनके परिवार की वार्षिक आय 15000 मासिक से अधिक हो चुकी है तो वह अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दे. गलत प्रपत्रों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड न बनवाएं इस संबंध में जांच के बाद यदि कार्डधारक दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

जिला पूर्ति अधिकारी  संतोष कुमार भट्ट द्वारा बताया गया कि डोर टु डोर सत्यापन का यह कार्य निकाय क्षेत्रों में अनवरत जारी रहेगा एक-एक राशन कार्ड की जांच की जाएगी।

यदि अपात्र कार्ड धारक खुद ही अपना राशन कार्ड समर्पण कर देता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी किंतु अपात्र होने के बावजूद अपना कार्ड सरेंडर न करने वाले के विरुद्ध आवश्यक रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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